चीफ इंजीनियर और दो अन्य पर प्रकरण दर्ज करने की मांग खारिज
सतना चीफ इंजीनियर और दो अन्य पर प्रकरण दर्ज करने की मांग खारिज
डिजिटल डेस्क,सतना। एमपीईबी के जबलपुर रीजन के चीफ इंजीनियर अरविंद कुमार चौबे और दो अन्य के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की प्रस्तुत निगरानी को रामपुर बाघेलान की सत्र अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। न्यायाधीश जैनुल आब्दीन की अदालत ने विचारण न्यायालय के आदेश को सकारण मानते हुए निगराकार उमेश त्रिपाठी की निगरानी को निरस्त किया है।
एमपीईबी की ओर से अधिवक्ता प्रतीक श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। निगरानी के अनुसार उमेश त्रिपाठी को विद्युत कंपनी की ओर से बिल जमा करने की नोटिस जारी हुई थी, जिस पर उसने बिल जमा कर दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद भी प्रकरण पेश कर कंपनी के कर्मचारियों ने अवैध कृत्य किया, जिससे श्री त्रिपाठी की मानहानि हुई। श्री त्रिपाठी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में अरविंद कुमार चौबे, सुरेन्द्र सिंह और आरएन द्विवेदी के विरूद्ध अपराधिक परिवाद पेश किया, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। इसी के विरूद्ध निगरानी सत्र अदालत में पेश की गई थी।