बायोडीजल के विक्रय पर कलेक्टर न्यायालय का फैसला
3.50 लाख का बायोडीजल होगा राजसात बायोडीजल के विक्रय पर कलेक्टर न्यायालय का फैसला
डिजिटल डेस्क,कटनी। अप्रैल माह में शहर के अंदर मझगंवा फाटक स्थिति शुभ फिलिंग सेंटर में नियम विरुद्ध बायोडीजल के विक्रय पर कलेक्टर न्यायालय का फैसला आ गया है। जिसमें 3 लाख 52 हजार रुपए की जब्त बायोडीजल को राजसात करने के साथ पेट्रोल पम्प संचालक को भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने के संबंध में चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी कटनी ने बताया कि शुभ फिलिंग सेंटर बायोडीजल विक्रेता की जिला आपूर्ति अधिकारी व ऑयल कम्पनी के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से आकस्मिक जांच जांच की गई थी। जांच के दौरान कलेक्टर कटनी की अनुमति के बिना बायोडीजल पप्म संचालित किया जाना पाया गया। जो मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल,आपूर्ति वितरण का विनिमय और कदाचारी की रोकथाम का उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय होने पर बायोडीजल मात्रा 3657 लीटर बावन हजार नौ सौ पचास पैसे जप्त कर प्रकरण न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें जब्त बायोडीजल को शासन पक्ष मे राजसात करते हुये पम्प संचालक को भविष्य के लिये पुनारावृत्ति न किये जानें की चेतावनी जारी की गयी ।