रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की कैद
सतना रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की कैद
डिजिटल डेस्क, सतना। तहसील कार्यालय के सामने स्थित अपने घर में 25 सौ रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी को विशेष कोर्ट ने चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। पीसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश एके द्विवेदी की कोर्ट ने आरोपी शीतल प्रसाद पाठक पिता भगवानदीन पाठक निवासी खाम्हा-खूजा, तत्कालीन पटवारी करमऊ रामपुर बाघेलान पर 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक और एडीपीओ फखरुद्दीन ने लोकायुक्त का पक्ष रखा।
15 सौ लिया था एडवांस:-
करमऊ निवासी बृजनंदन द्विवेदी का पारिवारिक हिस्सा बाट के सम्बंध में आपसी फाट-पुल्ली बनाकर ऋण पुस्तिका तैयार करने के लिए आरोपी पटवारी ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी और 15 सौ रुपए एडवांस ले लिया था। रिश्वत मांगे जाने की शिकायत फरियादी ने 10 मई 2016 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में लिखित रूप में किया था। शिकायत की तस्दीक कर लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। इसी दौरान बकाया 35 सौ रुपए के लेन-देन की वार्ता फरियादी ने रिकॉर्ड कर ली और बातचीत में 25 सौ रुपए में बात तय हो गई। 13 मई 2016 को तहसील कार्यालय रामपुर बाघेलान के सामने स्थित कमरे में 25 सौ रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने आरोपी पटवारी को ट्रेस कर लिया। लोकायुक्त पुलिस ने विवेचना के बाद पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया। विशेष अदालत ने पीसी एक्ट की धारा 13(1)(डी) और 13 (2) का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।