समयसीमा में नहीं मिल रहा लाभ, होगी कार्रवाई

शहडोल समयसीमा में नहीं मिल रहा लाभ, होगी कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-03-08 09:48 GMT
समयसीमा में नहीं मिल रहा लाभ, होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, शहडोल । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय पर निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अर्थदंड लगाया जाएगा। सोमवार को हुई समयसीमा की बैठक में कलेक्टर वंदना वैद्य ने अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा को सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत समयावधि के बाहर प्रकरण होने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए हैं। 
    वर्तमान में तीन दर्जन से अधिक आवेदन समयसीमा के बाहर हो गए हैं। जिन सेवाओं के लिए आवेदन किए गए थे, उनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और निराकरण नहीं हो सका है। इनमें मुख्य रूप से राजस्व विभाग प्राकृतिक प्रकोप आर्थिक सहायता राशि, तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम से अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि नहीं मिलना, भूमि के सीमांकन, अविवादित नामांतरण और पंचायत विभाग अंतर्गत जन्म का अप्राप्यता प्रमाणपत्र और मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन हैं। 
इन पर लगेगा अर्थदंड
उपखंड अधिकारी जैतपुर, कार्यालय तहसीलदार ब्यौहारी, कार्यालय तहसीलदार गोहपारू, न्यायालय तहसीलदार सोहागपुर, गोहपारू, बुढ़ार, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, ग्राम पंचायत रमपुरवा, ग्राम पंचायत समान, ग्राम पंचायत बांसा, ग्राम पंचायत बिजहा, ग्राम पंचायत दरैन, ग्राम पंचायत करकी।  इनमें ब्यौहारी तहसील कोर्ट के चार प्रकरण, गोहपारू तहसील कोर्ट के आठ प्रकरण, सोहागपुर तहसील कोर्ट के दो प्रकरण, बुढ़ार तहसील कोर्ट के छह प्रकरण शामिल हैं।
२० के पहले हो निराकरण  
कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी लंबित प्रकरणों के निराकरण में प्रकरणवार समीक्षा कर समयावधि में ही निराकरण कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रकरण नॉन अटेंड न रहे और उत्तर भी समाधान कारक पोर्टल पर दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि 20 मार्च के पूर्व सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। जिससे उनकी ग्रेडिंग में सुधार आ सकें। जिले के सी एवं डी ग्रेड के विभागों पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इसके कारण जिले की ग्रेडिंग प्रदेश स्तर पर पिछड़ रही है।

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