शहर के 4 में इलाज-भर्ती पर रोक, 21 अस्पतालों को नोटिस

बगैर फायर एनओसी के चला रहे थे हॉस्पिटल शहर के 4 में इलाज-भर्ती पर रोक, 21 अस्पतालों को नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2022-08-12 08:17 GMT
शहर के 4 में इलाज-भर्ती पर रोक, 21 अस्पतालों को नोटिस

डिजिटल डेस्क,कटनी। शहर के निजी अस्पतालों में आगजनी की घटना रोकने के इंतजाम नहीं मिलने पर प्रशासन ने 4 अस्पतालों पर मरीजों को भर्ती करने के साथ इलाज पर भी रोक लगा दी है। उनमे नवजीवन हॉस्पिटल रबर फैक्ट्री रोड कटनी, रंजन हास्पिटल नई बस्ती कटनी, रूपा लालवानी नर्सिंग होम नई बस्ती कटनी और विजय मैमोरियल हॉस्पिटल बस स्टैंड कटनी शामिल है। चारों अस्पतालों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करना बंद करें और जांच हेतु तय चेक लिस्ट के बिन्दुओं पर 10 दिनों के भीतर सुधार सुनिश्चित करें। तय समयसीमा पर सुधार नहीं करने की स्थिति में मप्र उपचर्याग्रह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरुप नर्सिंग होम का पंजीयन निरस्त कर हॉस्पिटल सील कर दिया जाएगा। यह कार्यवाही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने की है।

जिला मुख्यालय के 29 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया था। जिसमें 4 अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम मिले तो 21 अस्पतालों में माइनर गलतियां मिली। इन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। इस मामले को भास्कर लगातार खबर के माध्यम से उजागर कर रहा था। मौके पर पहुंचकर, इन बिंदुओं पर जांच टीम निजी अस्पतालों की सौ बिन्दुओं वाले चेक लिस्ट के आधार पर जांच की है। इनमे मुख्य रूप से फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड वाहन के अस्पताल तक पहुंचनें की सुविधा, आपदा प्रबंधन समिति का गठन, प्रदूषण बोर्ड की अनुमति,अग्निशामक यंत्र की स्थिति, मैनुअल फायर अलार्म, एमरजेंसी लाइट, स्मोक डिटेक्टर, रैम्प, ऑक्सीजन पाइप प्लांट के पास अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता, व्यवस्थित बिजली तार, ऑपरेशन थियेटर, तडित सुरक्षा का प्रबंध, व्यवस्थित बिजली तार, एयरकंडीशनर व अन्य उपकरणों की 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग और इनमें कोई गैस का रिसाव नहीं होनें की स्थिति, थर्मोस्टेट कंप्रेसर व कैपेसिटर के कार्यशीलता की स्थिति जैसे चिन्हित सौ बिन्दुओं पर जांच दल ने निरीक्षाण किया।

माइनर कमियां मिलने पर सुधार का मौका

जंच दल द्वारा 100 बिन्दुओं पर निरीक्षण के बाद सौपे गए प्रतिवेदन के आधार पर 21 निजी अस्पतालों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रदीप मुडिया द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मे 10 दिनों के भीतर जांच दल द्वारा चिन्हित कमियों को दूर करने का समय दिया गया है। निर्धारित समय पर कमियां दूर नहीं करने पर अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। निजी अस्पतालों की जांच में टीम को सौ बिन्दुओं वाले चेक लिस्ट में अधिकांश की कमी दिखी। मसलन अस्पतालों में फायर अलार्म नहीं होना, पावर ऑडिट नहीं होना,लिफ्ट का लायसेंस नहीं होना, अग्निशामक यंत्र का दिशा निर्देश एवं नक्शा नहीं होना, नो स्मोकिंग के साईनेज नहीं होना,एयर कंडिशनर का 4 स्टार से कम रेटिंग का होना जैसी कई महत्वपूर्ण कमिया मिली थी।
 

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