नकली नोट मामले में तीन आरोपियों की जमानत रद्द,एनआईए करेगी आरोपियों से पूछताछ
नकली नोट मामले में तीन आरोपियों की जमानत रद्द,एनआईए करेगी आरोपियों से पूछताछ
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते नागपुर में नकली नोट लाने के मामले में जाल बिछाकर पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत याचिका को न्यायालय खारिज कर दिया गया है। मामले के मुख्य आरोपी सहित चारों आरोपियों को 29 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में पहले ही भेजा जा चुका है। इस अतिसंवेदनशील मामले में इन आरोपियों से देश की शीर्ष एजेंसी एनआईए पूछताछ करने वाली है। इन लोगों से डीआरआई की नागपुर आंचलिक यूनिट ने 18 लाख 74 हजार 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए थे।
यह था मामला
डीआरआई के खुफिया अधिकारियों को सूचना मिली थी कि, कुछ लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में घुसते हैं और नागपुर में नकली नोट लेकर पहुंचते हैं। मामले में 13 जनवरी को हजरत ताजुद्दीन बाबा दरगाह (बड़ा ताजबाग) में डीआरआई की खुफिया टीम ने वेश बदलकर दबिश दी और लालू खान (38) को 13 लाख 67 हजार 500 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि बुधवार, 15 जनवरी को जाल बिछाकर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते ट्रेन से नागपुर पहुंचे आरोपी महेश बागवान (42), रणधीर सिंह ठाकुर (31) और रितेश रघुवंशी उर्फ यश ठाकुर (35) को नकली नोटों के साथ ट्रैप कर पकड़ा था। तीनों को 29 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कार्रवाई में 89 हजार रुपए और 4 लाख 18 हजार रुपए के नकली नोट डीआरआई ने बरामद किए थे।
तीन आरोपियों ने मांगी थी जमानत
बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते विभिन्न साधनों से नकली नोट लेकर पहुंचे आरोपी महेश बागवान, रणधीर सिंह ठाकुर और रितेश रघुवंशी उर्फ यश ठाकुर ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी लालू खान (38) को 18 जनवरी तक रिमांड पर रखा गया था। उसकी ओर से किसी ने जमानत याचिका अब तक दायर नहीं की है।