डिजिटल डेस्क, सतना। जबरन जानवर बांधने के मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से हमला कर सिर फोड़ देने वाले आरोपी को अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 3 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश राहुल सिंह की अदालत ने मारपीट के आरोप पर दोषी पाए जाने पर सह आरोपी को 3-3 माह के कठोर कारावास के साथ 5-5 सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एजीपी गिरजेश पांडेय ने पक्ष रखा। एजीपी ने बताया कि 13 फरवरी 2019 को सुबह लगभग 7 बजे सभापुर थाना अंतर्गत पगारकला गांव में स्थित अहरी में आहत की मां गाय (बछिया) बांधकर चकरानाला तरफ घूमने चली गई। वापस आकर वह अपनी बछिया ले जाने लगी तो आरोपी भुजुवा बाबा ने गाली-गलौज किया और बछिया ले जाने से रोक दिया। घर आकर आहत से उसकी मां ने घटना के बारे में बताया तब वे लोग 8 बजे अपनी बछिया लेने गए। आरोपियों ने बछिया देने से इंकार कर दिया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। नरेन्द्र पाठक को सिर में कुल्हाड़ी लगी, जिससे उसका सिर फट गया। आरोपियों ने उसके बेटे और पत्नी के साथ भी मारपीट की। रिपोर्ट पर सभापुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 307 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी छेदीलाल उर्फ बाबा भुजुवा पिता सुंदरलाल निवासी पगार को 5 साल के कारावास एवं भादवि की धारा 323 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर तेजीलाल पिता सुंदरलाल को तीन माह के कारावास की सजा से दंडित किया है।