पति-पत्नी को उम्रकैद

सतना पति-पत्नी को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-03-31 07:42 GMT
पति-पत्नी को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क.,सतना। उधारी के लेन-देन पर हत्या करने वाले पति-पत्नी को अमरपाटन की अपर सत्र कोर्ट ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश अजीत कुमार तिर्की की अदालत ने आरोपी सज्जू कोल पिता कुमारे कोल और ऊषा कोल निवासी बम्हनाड़ी रामनगर पर 55-55 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी उमेश शर्मा ने पक्ष रखा। 
घर बुलाकर हत्या:-
अभियोजन के अनुसार 29 दिसम्बर 20 को करीब साढ़े 6 बजे महेश पटेल की आरोपियों ने घर के अंदर फरसी से सिर और गर्दन में मारकर हत्या कर दी थी। मृतक को आरोपियों ने उधार ली गई 500 रुपए की रकम वापस करने के बहाने घर बुलाया था। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक का पुत्र अंकित पटेल अपने साथियों के साथ घटना स्थल पहुंचा तो आरोपी खेत के अंदर से भागते हुए फरार हो गए। सूचना पर रामनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302 और आम्र्स एक्ट की धारा 25बी का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी पति-पत्नी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
 

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