दुष्कृत्य के बाद नाबालिग को कुएं में फेंका अब आरोपियों का सारा जीवन कटेगा जेल में
शहडोल दुष्कृत्य के बाद नाबालिग को कुएं में फेंका अब आरोपियों का सारा जीवन कटेगा जेल में
डिजिटल डेस्क,शहडोल। नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कृत्य करने के बाद तीन आरोपियों ने उसे इंदारा में धकेल दिया था। थाना क्षेत्र जयसिंहनगर के इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शहडोल संदीप कुमार सोनी द्वारा 29 अक्टूबर को पारित निर्णय में तीनों आरोपियों को शेष प्राकृत जीवन के लिए यानि जिंदा रहने तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में विश्वजीत पटेल डीपीओ एवं सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया को 22 मई 2020 को दोपहर 2 बजे आरोपी शुभम यादव ने फोन करके घर से बाहर बुलाया। वहां पहले से आरोपीगण बुद्धसेन अहिरवार और शिवकुमार रैदास शुभम के साथ खडे थे। तीनों जबरदस्ती उठाकर चकरदहा जंगल ले गये। जहां तीनों ने गलत काम किया और पास में बने छोटे इंदारा में धकेल दिया। तीनों ने धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगे। मोबाईल से बड़ी बहन को फोन कर बताया, तब बहन पिता को लेकर आई और लडक़ी को इंदारा से बाहर निकाला।
रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी शुभम यादव को धारा 376 (डी)(ए) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 3 (2) (अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास, 500 अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 अर्थदण्ड से दंडित किया। सहआरोपी शिवकुमार रैदास एवं बुद्धसेन अहिरवार को धारा 376 (डी)(ए) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 अर्थदण्ड से दंडित किया।