रेत के अवैध उत्खनन पर 61 करोड़ रुपए का जुर्माना - फेयर एण्ड ब्लैक पर 36 करोड़ 

रेत के अवैध उत्खनन पर 61 करोड़ रुपए का जुर्माना - फेयर एण्ड ब्लैक पर 36 करोड़ 

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-17 08:05 GMT
रेत के अवैध उत्खनन पर 61 करोड़ रुपए का जुर्माना - फेयर एण्ड ब्लैक पर 36 करोड़ 

डिजिटल डेस्क, कटनी। कटनी के रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा पहली बार बड़ी कार्यवाही की गई है। रेत के अवैध उत्खनन और भण्डारण पर खनिज विभाग ने 61 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया है। जिसमें सबसे अधिक 36 करोड़ का जुर्माना फेयर एण्ड ब्लैक कंपनी पर अधिरोपित की गई है। विजयराघवगढ़ तहसील के रजवारा क्रमांक-एक के महानदी घाट में रेत के अवैध उत्खनन की जांच की गई। जिसमें पाया गया कि यहां पर से 19344 घनमीटर रेत का अवेध उत्खनन किया गया है। 
 

पर्यावरण की क्षतिपूर्ति का भी जुर्माना

अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करते हुए खनिज नियम के तहत 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रुपए की शासकीय राशि अधिरोपित की गई। पर्यावरण की क्षतिपूर्ति हेतु इतनी ही राशि संबंधित के ऊपर अधिरोपित करते हुए कुल 23 करोड़ 21 लाख 28 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। 15 जून को दल के द्वारा घुघरी में फेयर एण्ड ब्लैक द्वारा संचालित खनिज रेत के उत्खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। यहां पर पाया गया कि कंपनी ने सीमा क्षेत्र से बाहर 490 खसरा में रेत का 5733 घनमीटर अवैध तरीके से किया गया है। खनन नियम के तहत यहां पर 3 करोड़ 43 लाख  रुपए के साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए भी इतनी ही राशि अधिरोपित की गई है। कंपनी के ऊपर कुल 6 करोड़ 87 लाख 96 हजार रुपए की राशि अधिरोपित की गई है। दल ने बरुआ में भी दबिश दी। यहां पर अलग-अलग भूमि में 355 ट्राली मात्रा 1065 घनमीटर का अवैध भण्डारण किया गया था। रेत को सचिव की सुपुर्दगी में दिया गया है। यहां पर भू-स्वामियों के विरुद्ध रॉयल्टी राशि की साठ गुना राशि 63 लाख 90 हजार रुपए की राशि अधिरोपित की गई है। पर्यावरण क्षति के रुप में भी इतनी ही राशि प्रस्तावित की गई है। जिसके बाद कुल अधिरोपित राशि 1 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपए है। ग्राम घुन्नौर में भी दल ने दबिश दी। जिसमें फेयर एण्ड ब्लैक कंपनी द्वारा रेत खनन का काम किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान रेत खनन का काम बंद पाया गया। पूर्व में उक्त खदान संचालक द्वारा रेत का अवैध उत्खनन करने पर 15 करोड़ रुपए की राशि अधिरोपित की गई। पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु इतनी ही राशि अधिरोपित की गई है। जिसके बाद कुल जुर्माने की राशि 30 करोड़ है।
 

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