चोरी के आरोपी को 3 साल की कैद

सतना चोरी के आरोपी को 3 साल की कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-04-23 12:33 GMT
चोरी के आरोपी को 3 साल की कैद

डिजिटल डेस्क, सतना। रात के अंधेरे में घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण समेत नकदी पार करने वाले आरोपी को अदालत ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिरीष शुक्ला की अदालत ने आरोपी महेश साहू पिता लाला साहू निवासी धोबिया टंकी रीवा पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ संदीप कुमार ने पक्ष रखा। पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी नरेन्द्र सिंह 30 मई 2019 को अपनी ड्यूटी में दिल्ली में थे, उसका भाई उसके घर की देखभाल करते थे, जो 31 मई की सुबह 5 बजे अपनी ड्यूटी में चले गए थे। सुबह 7 बजे उसकी पत्नी ने फोन से सूचना दी कि घर में चोरी हो गई है। रिपोर्ट पर कोलगवां थाना पुलिस ने भादवि की धारा 457 और 380 का प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। चोरी का अपराध साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 

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