गबन करने के आरोपी दो सोसायटी प्रबंधकों को 3-3 वर्ष का कारावास

शहडोल गबन करने के आरोपी दो सोसायटी प्रबंधकों को 3-3 वर्ष का कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-14 09:17 GMT
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डिजिटल डेस्क,शहडोल। अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर द्वारा थाना जयसिंहनगर के अपराध में तत्कालीन समिति प्रबंधक दशरथ प्रसाद शुक्ला एवं गया प्रसाद शुक्ला को सोसायटी अमझोर में गबन का दोषी पाते हुए धारा 409 भादवि में दोनों आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी सीपी मिश्रा एडीपीओ द्वारा की गई। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि आरोपी दशरथ कुमार शुक्ला एवं गया प्रसाद शुक्ला अमझेरा सोसायटी में वर्ष 2000 से 2004 के दौरान समिति प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे।

आरोपी दशरथ प्रसाद द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान समिति में वित्तीय अनियमितता करते हुए 302292.25 रूपये एवं आरोपी गया प्रसाद शुक्ला द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान वित्तीय अनियमितता करते हुए 181560.50 रूपये की राशि का गबन किया गया था। आडिटर द्वारा अपनी आडिट रिपोर्ट में तत्कालीन महाप्रबंधक जिला सहकारी समिति बैंक शहडोल द्वारा थाना जयसिंहनगर में उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई गई थी। विचारण पर न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को भादवि की धारा 409 में दोषी पाते हुए वर्धित दण्ड से दंडित किया गया।

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