दुकान में घुसकर चोरी करने वाले को 2 वर्ष का कारावास

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला दुकान में घुसकर चोरी करने वाले को 2 वर्ष का कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-01 12:50 GMT
दुकान में घुसकर चोरी करने वाले को 2 वर्ष का कारावास

डिजिटल डेस्क,शहडोल। दुकान में घुसकर चोरी करने के नौ साल पुराने मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय रेखा द्विवेदी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार द्वारा थाना अमलाई के अपराध में आरोपी लखन दास पनिका 32 वर्ष निवासी ईंटाभट्टा अमलाई को निर्णय पारित करते हुए सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार फरियादी अजय शाह के ओपीएम स्थित मोबाईल रिचार्ज और रिपेयरिंग की दुकान में 29 दिसंबर 2013 की रात सेंध लगाकर किसी ने चोरी की थी। अमलाई पुलिस द्वारा धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत एडीपीओ द्वारा अभियोजन साक्ष्यर उपरांत दोष सिद्धि के संबध में मौखिक अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। सशक्त पैरवी एवं प्रस्तुत तर्क का समर्थन तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को आरोपित धारा से दण्डित किया।
 

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