डिजिटल डेस्क,सतना। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत 11 अपराधियों को एक वर्ष तथा 2 अपराधियों को 6 माह के लिए जिले और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है। जिला बदर किए गए आरोपियों में सिविल लाईन थाना अंतर्गत सोहावल निवासी रतन शर्मा 26 वर्ष, गढिय़ा टोला निवासी वसीम अहमद 43 वर्ष, कोलगवां थाना अंतर्गत घुंघुचिहाई निवासी शुभम सिंह 27 वर्ष, कोलगवां निवासी मुन्ना उर्फ राजेन्द्र यादव 30 वर्ष, कृष्ण नगर निवासी आदि शर्मा उर्फ भोले 27 वर्ष, थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत राजेन्द्र नगर गली नंबर-16 निवासी विवेक बाल्मीक 25 वर्ष, थाना नागौद अंतर्गत चटाई मोहल्ला निवासी राजे बेडिय़ा 27 वर्ष, शास्त्री नगर निवासी राजन प्रताप सिंह उर्फ राजन सिंह 31 वर्ष, गांधी चौक निवासी पंकज साहू उर्फ धीरेन्द्र साहू 32 वर्ष, थाना ताला अंतर्गत बाजार टोला निवासी राजभान साकेत 43 वर्ष, थाना बदेरा अंतर्गत भदनपुर निवासी हीरामणि साकेत 28 वर्ष को जिला बदर किया गया है। वहीं 6 माह के लिये जिला बदर आरोपियों में थाना ताला अंतर्गत हाल-मुकाम गुजरा निवासी संजय सिंह पटेल 45 वर्ष और थाना मैहर अंतर्गत चंडीगंज कटरा मोहल्ला निवासी गुड्डू उर्फ दीपक वर्मन 38 वर्ष, के नाम शामिल हैं।