वारदात: 7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई के नाम पर 12 लाख की धोखाधड़ी

  • 3 संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
  • लॉन्ड्रिंग और सीबीआई के नाम पर 12 लाख का धोखा
  • धोखाधड़ी का हुआ भांडाफोड़

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-06 15:21 GMT

डिजिटल डेस्क, नाशिक. 7 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई के नाम पर 12 लाख की धोखाधड़ी करने की वारदात सामने आई है। इगतपुरी पुलिस ने तीन संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान विजय खन्ना सहित अन्य के रूप में की है। आरोपियों ने पीड़ित को वाट्स एप पर कॉल करके सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया और धमकी देकर पैसे ऐंठे। पुलिस ने दी जानकारी के अनुसार संदिग्ध आरोपी विजय खन्ना ने 28 से 30 अगस्त के बीच 7977380198 और 8374619827 नंबर से वाट्स एप पर कॉल करके कहा कि हम सीबीआई से पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता से उनकी सभी जानकारी पूछते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ कैनरा बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। तुमने नरेश गोयल के साथ मिलकर 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है।

इस बारे में किसी को भी जानकारी दी तो तुम्हारे परिवार को परेशानी होगी, ऐसी झूठी धमकी देकर पैसे ऐंठे। यह धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें आरोपी ने सीबीआई अधिकारी होने का झूठा दावा किया और पीड़ित को धमकी देकर पैसे ऐंठे। आरोपी ने वाट्स एप कॉल, स्काइप वीडियो कॉलंग कर पीड़ित को झूठा आश्वासन दिया कि वह केस में मदद करेगा। इसके लिए उसने भारतीय स्टेट बैंक की गुरगांव शाखा में खाता नंबर 41103864856 में 12 लाख रुपए जमा करने को कहा। पीड़ित ने अपने परिवार को परेशानी होने के डर से इगतपुरी की भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खाता नंबर 11542166649 में 12 लाख रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन जब पीड़ित को अपनी धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तो उसने इगतपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की।

पुलिस ने संदिग्ध आरोपी विजय खन्ना, राहुल गुप्ता, और रेखा मैडम (पूरा नाम और पता अज्ञात) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 204, 318(4) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005 की धारा 66(क), 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया। मामले की अधिक जांच पुलिस इंस्पेक्टर राहुल तसरे कर रहे है।

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