एनसीपी नाम-चुनाव चिन्ह मामला: सुप्रीम कोर्ट का अजित खेमे को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट का अजित खेमे को जवाब दाखिल करने का निर्देश
- एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह का मामला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले में अजित पवार गुट को दो हफ्ते के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ के समक्ष आज इस मामले में सुनवाई हुई। शरद पवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले का उल्लेख करते हुए पीठ को बताया कि इस कोर्ट ने अजित पवार खेमे को पार्टी के नाम और चिन्ह के संबंध में बीते 19 मार्च को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसमें यह भी बताने के लिए कहा था कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे चार महीने हो चुके है, लेकिन अजित पवार खेमें ने अब तक कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है।
इस पर पीठ ने अजित खेमे को मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही शरद पवार खेमे को भी कहा कि अगर वे इस मामले में अपना कोई रिज्वाइंडर दाखिल करना चाहते है तो वह एक हफ्ते में दायर करें। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए मामले को 6 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। एडवोकेट सिद्धार्थ शिंदे ने कहा कि अगली सुनवाई में मामले में दोनों तरफ से अंतिम दलीलें रखी जाएगी। दलीले पूरी होने के बाद अदालत मामले में उस दिन या फिर अगली किसी तारीख को अपना अंतिम फैसला सुना सकता है।