राहत: अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ले सकेगी चंदा, चुनाव आयोग ने दी अनुमति
- चुनाव आयोग से मिल गई है अनुमति
- शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी चंदा ले सकेगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा दिए गए राशि के योगदान को स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना को यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अंतिम निपटारे तक दिया है।
शिवसेना ने बीते 10 जुलाई को चुनाव आयोग से पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 बी के तहत जनता से स्वैच्छिक रूप से चंदा स्वीकारने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। पार्टी के इस अनुरोध पर विचार करते हुए चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 बी और धारा 29 सी के तहत जनता से स्वैच्छिक योगदान राशि स्वीकारने की अनुमति दे दी।
चुनाव आयोग ने इस संबंध में पार्टी को संचार प्रमाणपत्र जारी करते हुए यह भी कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अंतिम निपटारे तक एक वित्तीय वर्ष में 20,000 से अधिक की प्राप्त की गई राशि की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। पार्टी को बिना किसी देरी के तथा कोई अंशदान स्वीकार करने से पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा (4), (5) और (9) में दिए गए विवरण के बारे में आयोग को सूचित करना होगा।