Mumbai News: गैंगस्टर छोटा राजन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई में 18 साल की देरी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
- अदालत ने राज्य को विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का दिया निर्देश
- 13 जनवरी 2025 को मामले की अगली सुनवाई
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन की पत्नी सुजाता निकालजे की याचिका पर सुनवाई में 18 साल की देरी पर उठाए सवाल हैं। अदालत ने इस मामले में राज्य को विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया है। 13 जनवरी 2025 को मामले की अगली सुनवाई होगी। निकाले की याचिका में 2005 में मुंबई पुलिस द्वारा उनकी कथित अवैध गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। 2006 में प्रस्तुत की गई याचिका लगभग दो दशक बाद भी अनसुनी है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के समक्ष सुजाता निकालजे की याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह याचिका 2006 में दायर किया गया था। अब 18 साल हो गए हैं।
अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि याचिका गलत जगह पर रखी गई थी, जिसके कारण 2014 में इसे फिर से लाया गया। इसके बावजूद तब से कोई सुनवाई नहीं हुई। निकालजे के वकील निखिल मानेशिंदे ने पुष्टि की कि उनके मुवक्किल मामले को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उन्हें याचिका जारी रखने के निर्देश मिले हैं। पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष सरकारी वकील निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को रखी है।
याचिका 14 दिसंबर 2005 में सुजाता निकालजे की गिरफ्तारी से जुड़ी है, जब अपराध शाखा के अधिकारियों ने उन्हें चेंबूर से हिरासत में लेकर क्रॉफर्ड मार्केट के पास अपराध शाखा कार्यालय ले गए। उन्हें तत्कालीन संयुक्त पुलिस आयुक्त के समक्ष बयान देने के लिए ले जाया गया। उनकी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा किए बिना उनका बयान दर्ज किया गया और कोई औपचारिक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार नहीं किया गया।