ग्राम पंचायत चुनाव: उम्मीदवारों को खर्च का हिसाब 7 दिसंबर तक देना अनिवार्य

  • ग्राम पंचायत चुनाव
  • उम्मीदवारों को खर्च का हिसाब देना होगा
  • 7 दिसंबर तक देना अनिवार्य

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-22 15:59 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बीते नवंबर में हुए राज्य के ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ने वाले विजयी सहित सभी उम्मीदवारों को 6 दिसंबर तक चुनावी खर्च का हिसाब देना अनिवार्य होगा। जबकि नक्सल प्रभावित इलाकों के प्रत्याशी 7 दिसंबर तक चुनाव खर्च जमा करा सकेंगे। ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों को राज्य चुनाव आयोग के ट्रू वोटर एप पर चुनाव खर्च का हिसाब देना पड़ेगा। वहीं उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए सभी विजेताओं सहित सभी उम्मीदवारों को खर्च का ब्यौरा पारंपरिक तरीके से जमा करना होगा। बुधवार को राज्य चुनाव आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को अयोग्यता की कार्रवाई को टालने के लिए हिसाब देना पड़ेगा।

राज्य के 2 हजार 352 ग्राम पंचायतों और सरपंच पद के 130 रिक्त पदों और 2 हजार 950 सदस्य पदों के रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव 5 नवंबर को हुआ था। जबकि 6 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। इसलिए ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी सहित चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को 6 दिसंबर तक खर्च का हिसाब देना होगा। जबकि नक्सल प्रभावित इलाकों के उम्मीदवार 7 दिसंबर तक खर्च का ब्यौरा दे सकेंगे।


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