Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर मामलों में पुलिस की तकनीकी गलती से आरोपियों की रिहाई पर चिंता जताई
- हिट-एंड-रन मामला में वर्ली पुलिस की गिरफ्तारी को दो आरोपियों ने बताया अवैध
- अदालत ने मुंबई पुलिस को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का दिया निर्देश
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गंभीर मामलों में भी पुलिस की तकनीकी गलती के कारण आरोपियों की रिहाई पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि कई गंभीर अपराधों में आरोपियों को केवल इस तकनीकी आधार पर रिहा किया जाता है कि जांच अधिकारी ने उन्हें लिखित में गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। अदालत ने वर्ली हिट-एंड-रन मामले में पुलिस को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। आरोपियों ने अपनी याचिका में वर्ली पुलिस की उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष वर्ली हिट-एंड-रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह समेत दो आरोपियों की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। पुलिस ने उन्हें लिखित में गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। पीठ ने पूछा कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई का आधार क्यों नहीं बताया? यह पुलिस की तकनीकी खामी है। इस मामले में महिला को घसीटा गया और फिर आरोपी भाग गए। विशेष सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर से कहा कि जांच दल के पास सीसीटीवी फुटेज सहित पर्याप्त सबूत हैं, जो दिखाते हैं कि मिहिर शाह ड्राइविंग सीट पर थे और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत उनके बगल में बैठे थे। गवाहों ने भी उन दोनों की पहचान की है, जो अपराध करने के बाद मौके से भाग गए थे।
आरोपी शाह को पता था कि उसने जघन्य अपराध किया है। इसलिए उसने अपना हुलिया बदल लिया। मिहिर शाह और उसके ड्राइवर राज ऋषि विदावत की ओर से पेश हुए वकील निरंजन मुंदरगी ने दलील दी कि जांच अधिकारी ने उनके मुवक्किलों को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए। यह अनुच्छेद 21 और 22 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर वेनेगावकर ने कहा कि जांच अधिकारी ने उन्हें मौखिक रूप से उनकी गिरफ्तारी के आधार बताए थे। पीठ ने पुलिस को इसको लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को रखी गई है।
मुख्य आरोपी मिहिर शाह राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे हैं। उन्हें इस साल 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 7 जुलाई की सुबह वर्ली इलाके में नशे की हालत में अपनी बीएमडब्ल्यू कार चलाते हुए वर्ली निवासी कावेरी नखवा (45) को अपनी कार से घसीटा था, जिसमें उनकी मौत हो गयी थी। महिला के पति के वकील ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर किया है।