मालेगांव बम विस्फोट मामला: विशेष एनआईए अदालत में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी

  • ठाकुर बयान दर्ज करने के लिए नहीं हुई पेश
  • मालेगांव बम विस्फोट मामला
  • सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों का हो रहा बयान दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-11 14:48 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सोमवार को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत में पेश नहीं हो सकी। अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और एनआईए अधिकारियों को 20 मार्च तक इस पर अमल करने का निर्देश दिया है। अदालत में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत ठाकुर समेत सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

विशेष न्यायाधीश ए.के.लाहोटी ने पिछली सुनवाई के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत में पेश होने में विफल रहने पर आवश्यक कदम की चेतावनी दी थी। इसके बाद वह 27 फरवरी को अदालत में पेश हुई थी।

अदालत ने उनका बयान दर्ज किया था और 11 मार्च को भी सुनवाई पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और समीर कुलकर्णी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत दर्ज मामला दर्ज है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव विस्फोट में हुए 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।


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