निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेच रहा था स्टांप, अनुज्ञप्ति निलंबित
डिजिटल डेस्क, कटनी. एक स्टांप वेंडर द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर स्टांप बेचने का काम किया जा रहा था। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। तो कलेक्टर अवि प्रसाद ने संज्ञान लिया और उनके निर्देश पर जिला पंजीयक ने वेंडर का अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया। साथ ही अनुज्ञप्ति, स्टाम्प विक्रय पंजी, स्टॉक पंजी और स्टॉक वरिष्ठ उपपंजीयक कटनी के समक्ष प्रस्तुत कर जमा करने के आदेश दिए हैं।
बताया गया है कि वेंडर अजय कुमार पाटकर द्वारा स्टाम्प विक्रय हेतु निर्धारित मूल्य से अधिक रुपयों की मांग किए जाने का वीडियो के वायरल हुआ था। जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए। उसके बाद जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्प वेंडर अजय कुमार पाटकर को 15 मई को नाोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा। 16 मई को स्टाम्प वेंडर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। लेकिन, जिला पंजीयक ने जवाब को संतोषजनकर नहीं माना और स्टाम्प वेंडर को मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम 1942 के नियम 27(1) (घ) (ड़) (च) का उल्लंघन का दोषी माना। जिसके बाद अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई।