जबलपुर: राॅयल सुंदरम जनरल को देना होगा ब्याज के साथ भुगतान
- कंज्यूमर कोर्ट ने दिया बीमा कंपनी को आदेश
- बीमा कंपनी के द्वारा जालसाजी की गई थी, पर उन्हें कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिली है।
- इलाज के दौरान बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया था
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पुरानी पॉलिसी होने के बाद भी कोरोना के इलाज का भुगतान बीमा कंपनियों के द्वारा नहीं किया गया। परेशान होकर बीमितों को कोर्ट में जाना पड़ा। ऐसा ही एक आदेश मध्यप्रदेश सतना रघुराज नगर निवासी चंद्रमणि पटैल के पक्ष में कंज्यूमर कोर्ट ने दिया है।
कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष सुदीप श्रीवास्तव के समक्ष श्री पटैल ने केस लगाया था कि वर्ष 2021 में उन्हें कोविड हो गया था। उनके पास राॅयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस का स्वास्थ्य बीमा था। पॉलिसी क्रमांक एसजीपी-0009726000100 का प्रीमियम भी जमा करते आ रहे थे।
इलाज के दौरान बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया था और बिल सबमिट करने पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। बीमित ने बताया कि बीमा कंपनी से संपर्क किया पर किसी तरह की मदद नहीं की गई।
कोर्ट ने सारे तथ्यों व नियमों को समझने के बाद राॅयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस को आदेश दिया है कि पॉलिसीधारक चंद्रमणि पटैल को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ इलाज का पूरा भुगतान करे। बीमित का कहना है कि उनके साथ बीमा कंपनी के द्वारा जालसाजी की गई थी, पर उन्हें कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिली है।
इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ
स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं।