जबलपुर: महँगी कार नहीं देने पर गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट, घर से निकाला
- दहेज लोभी पति, ससुर और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज
- पुलिस ने आरोपी पति, ससुर एवं सास के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया
- धारा 498ए, 34भादंवि 3-4 द.अधि. का मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मदन महल थाना क्षेत्र निवासी एक नवविवाहिता को उसके ससुराल पक्ष ने महँगी कार नहीं मिलने की वजह से घर से निकाल दिया। पीड़िता ने महिला थाने में आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति, ससुर एवं सास के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार नेपियर टाउन निवासी 33 वर्षीय नवविवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका विवाह 20 जून 2021 को कचनार सिटी शिव मंदिर के सामने विजय नगर निवासी 34 वर्षीय पार्थसारथी पचौरी के साथ हुआ था।
विवाह के पूर्व उनके पति बैंकाॅक थाईलैंड स्थित मल्टीनेशनल कंपनी में रीजनल बिजनेस टेक्नोलाॅजी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे लेकिन शादी के 3 दिन पूर्व ही उनके ससुर राजेश पचौरी एवं सास माधवी पचौरी ने दहेज में टाटा सफारी कार की माँग कर दी। यह माँग पूरी करने में जब असमर्थता जाहिर की गई तो ससुराल पक्ष द्वारा लगुन संबंधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।
शादी के बाद की जाने लगी मारपीट
नवविवाहिता का आरोप है उनके पिता ने ससुराल पक्ष वालों को क्षमता के अनुरूप दान-दहेज दिया, लेकिन पति व सास, ससुर प्रताड़ित करने से बाज नहीं आए। पति की बड़ी बहन के द्वारा भी मानसिक प्रताड़ना दी गई। हालात ये रहे कि उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। बाद में पति द्वारा बैंकाक ले जाकर भी उनके साथ मारपीट की जाती रही। इसके अलावा तलाक देने की बात कहकर गर्भवती होने पर गर्भपात करवाने के लिए भी दबाव डाला जाने लगा।
नवविवाहिता ने जब ऐसा करने से इंकार किया तो पति द्वारा उन्हें शहर लाकर छोड़ दिया गया और ससुराल में मिल रही प्रताड़ना से तंग आकर 23 मई 2022 से वे मजबूरीवश अपने मायके में आकर रहने लगीं। इसी बीच उन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति पुत्र को देखने तक नहीं पहुँचा।
नवविवाहिता की रिपोर्ट पर धारा 498ए, 34भादंवि 3-4 द.अधि. का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।