मामूली विवाद में पुत्र की जान लेने वाले पिता को उम्रकैद
2021 की है घटना, मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से किया था वार
डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर अपने ही पुत्र की हत्या करने के मामले में गड़चिरोली के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उदय बी. शुक्ल ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पिता का नाम अहेरी तहसील के येंकाबंडा निवासी रामा गंगा कोडापे होकर मृत पुत्र का नाम शंकर रामा कोडापे बताया गया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार, 4 जनवरी 2021 की दोपहर पिता-पुत्र में मामूली कारणों से जमकर विवाद हुआ। इस विवाद में पिता रामा कोडापे ने कुल्हाड़ी से वार कर पुत्र शंकर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता रामा घटनास्थल से फरार हो गया था। इस मामले में मृतक शंकर की पत्नी राधा ने जिमलगट्टा पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के मिलते ही पुलिस ने आरोपी रामा कोडापे के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामले की जांच पूर्ण होते ही इस मामले को गड़चिरोली कोर्ट में पेश किया गया। जहां गुरुवार को न्यायाधीश शुक्ल ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी रामा कोडापे को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी िदए हैं। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता एस. यू. कुंभारे ने कार्य संभाला।