छिंदवाड़ा: बलात्कारी को उम्र कैद, अंतिम सांस तक जेल में रहेगा आरोपी

  • बलात्कारी को उम्र कैद
  • अंतिम सांस तक जेल में रहेगा आरोपी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-16 04:28 GMT

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। नवेगांव थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जुन्नारदेव न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन अधिकारी गंगावती डहेरिया ने बताया कि १० जून २०२१ को पीडि़त अपने घर पर अकेली थी। मां ईंट भट्टे पर काम करने गई थी। आरोपी सुनील ने पीडि़ता को फोन कर कहा कि तुम्हारी मौसी तुम्हें बुला रही है। कुछ देर बाद वह बाइक से पीडि़ता के घर पहुंचा और उसे लेकर मौसी के घर जा रहा था। इस दौरान आरोपी ने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मोबाइल ढूंढने के बहाने पीडि़ता आरोपी के चुंगल से निकलकर अपने रिश्तेदार के घर पहुंची और दूसरे दिन मां को वारदात की जानकारी देकर शिकायत करने थाने पहुंची थी। इस मामले के आरोपी सुनील को न्यायाधीश ने दोषी करार देकर उम्र कैद (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा और ५-५ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीडि़ता को 2 लाख रुपए की राशि पीडि़त प्रतिकर के लिए देने हेतु आदेशित किया है। प्रकरण की विवेचना टीआई संजीव त्रिपाठी द्वारा की गई थी।

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