प्रशासन सख्त: बगैर लाइसेंसवाले पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त रेड्डी ने पटाखा व्यवसायियों को दी हिदायत
डिजिटल डेस्क, अमरावती। नवदुर्गा उत्सव के बाद अब दीपावली को लेकर पुलिस विभाग तैयारियों में जुट गया है। पुलिस आयुक्तालय के सभागृह में पटाखा व्यवसायियों की बैठक ली गई। जिसमें विविध नियमों को लेकर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने निर्देश दिए। बगैर लाईसेंस बेचनेवालों पर निश्चित रूप से इस बार पुलिस की कार्रवाई पर जोर दिया। वहीं नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पुलिस आयुक्तालय के सभागृह में आयोजित बैठक में कम ध्वनि और बिना प्रदूषण के पटाखे बिक्री किए जाए। संबंधित पटाखा मार्केट व व्यापारियों को महानगरपालिका, महावितरण, दमकल विभाग, ध्वनि प्रदूषण मंडल और पुलिस विभाग की अनुमति लेनी होगी। बगैर लाईसेंस पटाखा बेचनेवाले पुलिस की रडार पर होंगे। मार्केट में दुकान के बीच 3 मीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं होगी। किसी भी एक जगह पर 50 से अधिक दुकाने नहीं होगी। धार्मिक चित्र तथा चिनी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोडने की अनुमति रहेगी। नियमा का पूरी तरह से पालन किया। उल्लंघन करनेवालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसे निर्देश बैठक में उपस्थित पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने पटाखा व्यवसायियों को दिए हैं। इस समय शहर के सभी होल सेल, रिटेल पटाखा व्यवसायी उपस्थित थे।