कोठारी प्लास्टिक पर सवा करोड़ का जुर्माना
प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च करनी होगी राशि
डिजिटल डेस्क, अमरावती। कोठारी प्लास्टिक से 1 करोड़ 38 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर रकम अमरावती के प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि पुणे स्थित राष्ट्रीय हरित लवाद की पीठ ने 1 मई को एमआईडीसी स्थित कोठारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पर गैरकानूनी तरीके से कारखाना शुरू रख कर प्रदूषण फैलाने के चलते जुर्माने का मूल्यांकन करने के निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को दिए थे। एमपीसीबी ने कोठारी प्लास्टिक पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए का जुर्माना निश्चित किया था। नियम के अनुसार न्यायालय के किसी भी फैसले पर अपील 90 दिन में दाखिल करना पड़ती है। किन्तु कोठारी प्लास्टिक ने अपील की समीक्षा के लिए अर्जी 90 दिन के बाद दाखिल करने से केंद्रीय हरित लवाद के न्यायालयीन सदस्य न्यायमूर्ति दिनेशकुमार सिंह और एक्सपर्ट सदस्य विजय कुलकर्णी की पीठ ने खारिज कर दी। जिससे अब 6 माह में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोठारी प्लास्टिक से 1 करोड़ 38 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर रकम अमरावती के प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च करनी होगी।
जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 27 जुलाई 2022 को स्थानीय एमआईडीसी स्थित प्लॉट नं. बी 28 में कोठारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की जांच की। जांच में यह पाया गया कि वैध प्लास्टिक पंजीयन के बगैर ही यहां प्लास्टिक बैग बनाने का उद्योग चल रहा है। कारखाने से प्रतिबंधित 50 मायक्रॉन से कम मोटीव की प्लास्टिक पैकेजिंग बैग का उत्पादन हो रहा था। यह प्रतिबंधित 225 किलो प्लास्टिक यहां से जब्त किया गया।