Pm Modi Biopic:चुनाव के पहले नहीं रिलीज होगी फिल्म, SC ने भी बरकरार रखा फैसला

Pm Modi Biopic:चुनाव के पहले नहीं रिलीज होगी फिल्म, SC ने भी बरकरार रखा फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-26 07:39 GMT

डिजिटल डेस्क, मुम्बई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक "पीएम नरेंद्र मोदी" के रिलीज पर चुनाव आयोग पहले ही रोक लगा चुका है। चुनाव आयोग ने इस फिल्म को बायोग्राफी कम और हैजियोग्राफी ज्यादा बताया। चुनाव आयोग द्वारा 17 अप्रैल को फिल्म देखने के बाद, 25 अप्रैल को सील बंद लिफाफे में अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट को सौप दिया था। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन किया है और दायर याचिका को खारिज कर दिया। एससी ने लोकसभा चुनाव तक के लिए फिल्म को बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद यह फिल्म रिलीज होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ""चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए बायोपिक के निर्माताओं द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने कहा कि इसमें अब क्या बचा है? मुद्दा यह है कि क्या इस समय फिल्म का प्रदर्शन किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है। हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।"" 

बता दें फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोड्यूसर ने चुनाव आयोग को चैलेंज किया था कि वे इस फिल्म को रिलीज करवाकर रहेंगे, इसलिए फिल्म की टीम ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिल्म देखने को कहा था। फिल्म देखने के बाद चुनाव आयोग द्वारा जो रिपोर्ट पीएम मोदी को सौपी थी। उसमें ऐसे कई डॉयलॉग्स थे, जिन पर आपत्ति जताई गई। चुनाव आयोग का कहना था कि इन संवादों की वजह से देश में चल रहे चुनाव पर असर पड़ सकता है, इसलिए लोकसभा चुनाव होने तक फिल्म पर रोक लगाई गई है।
 

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