सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होगा!

Under the public distribution system, there will be a one-time free distribution of food grains to the eligible beneficiaries!
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होगा!
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होगा!

डिजिटल डेस्क | उज्जैन सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुडे गरीब परिवारों की कोविड-19 संक्रमण के कारण आजीविका प्रभावित होने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से निम्नानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जावेगा:- योजना का नाम:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का नियमित आवंटन। माह का नाम:- अप्रैल, मई, जून 2021 एकमुश्त। खाद्यान्न वितरण मात्रा:- अंत्योदय परिवार 35 किलो प्रति परिवार। प्राथमिकता परिवार पांच किलो प्रति सदस्य। कुल पात्रता:- अन्त्योदय परिवार 105 कि.ग्रा. प्राथमिकता परिवार15 कि.ग्रा. प्रति सदस्य। वितरण की अवधि:- 15.05.2021 तक। योजना का नाम:- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।

माह का नाम:- मई एवं जून 2021 एकमुश्त गेहूं निःशुल्क खाद्यान्न वितरण मात्रा:-अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार पांच किलो प्रतिे सदस्य। कुल पात्रता:- 10 कि.ग्रा. सदस्य। वितरण की अवधि:- दिनांक 16.05.2021 से 10.06.2021 तक। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमएल मारू ने बताया कि उक्तानुसार नियमितआवंटन तीन माह अप्रैल, मई, जून 2021 का एकमुश्त वितरण हितग्राही 15 मई 2021 तक उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते है जो हितग्राही अप्रैल का खाद्यान्न प्राप्त कर चुके है वे मई,जून का एक मुष्त निःशुल्क एवं जो अप्रैल, मई का प्राप्त कर चुके है वे जून का निःशुल्क खाद्यान्न 15 मई तक उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत हितग्राही माह मई एवं जून 2021 एकमुश्त खाद्यान्न प्रति सदस्य 5 कि.ग्रा. कुल 10 कि.ग्रा. प्रति सदस्य के मान से दिनांक 16.05.2021 से 10.06.2021 तक उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकेंगे। शासन निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अधिरिक्त खाद्यान्न का वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने कलेक्टर द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विभाग को निर्देष दिये है कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की प्रत्येक गांव में मुनादी कराई जावे एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों/माननीय सांसद, माननीय विधायकगणों को योजना के संबंध में अवगत कराने क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों को निर्देषित किया गया है।

हितग्राहियों को निःशुल्क राषन वितरण एवं समस्या/शिकायतो के निराकरण हेतु जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम 0734-2510967 जिला आपूर्ति कार्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया है एवं हितग्राही राशन प्राप्त होने में कठिनाई होने पर सीएम हेल्पलाईन 181 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये है कि आवंटन अनुसार खाद्यान्न सामग्री का प्रदाय उचित मूल्य दुकानों पर समय-सीमा में कराया जावे एवं अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा समय पर परिवहन ना करने पर रिक्स एण्ड कास्ट पर अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जावे। जिन हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई 2021 का खाद्यान्न निर्धारित दर देकर प्राप्त कर लिया है उन्हे माह जुलाई एवं अगस्त 2021 में निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाकर राशि समायोजित की जावेगी।

कलेक्टर द्वारा विभाग एवं सभी दुकान आवंटन प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निःशुल्क खाद्यान्न के परिवहन,प्रदाय एवं वितरण पर कडी निगरानी रखी जाने एवं खाद्य, सहकारिता, राजस्व, पुलिस का संयुक्त दल बनाकर निगरानी रखने निर्देश दिये गये है तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध चोर बाजारी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही भी की जावेगी। उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण के दौरान उचित मूल्य दुकान पर सेनिटाईजर, कोविड-19 के बचाव हेतु आवश्यक दिषा निर्देशों का शक्ति से पालन कराने क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

Created On :   1 May 2021 3:11 PM IST

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