पेन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जिले में आमजनों को किया जा रहा है जागरूक प्रतिदिन आयोजित हो रहे है!

Under the Pen India Awareness Program, awareness is being organized for the general public in the district every day.
पेन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जिले में आमजनों को किया जा रहा है जागरूक प्रतिदिन आयोजित हो रहे है!
पेन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम पेन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जिले में आमजनों को किया जा रहा है जागरूक प्रतिदिन आयोजित हो रहे है!

डिजिटल डेस्क | नीमच ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’अन्तर्गत पेन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत नीमच जिले में भी प्रतिदिन विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर एवं डोर टू डोर केंपेन चलाकर आमजनों को विधि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत शुक्रवार को तहसील विधिक सेवा समिति, मनासा अन्तर्गत ग्राम महागढ़, चुकनी एवं आंकली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन किया गया। ग्राम महागढ़ में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश एवं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार धाकड़ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, सायबर क्राईम, एन.डी.पी.एस. एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे शिविर में जानकारी प्रदान की गई।

ग्राम चुकनी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में व्यवहार न्यायाधीश श्री धर्म कुमार ने शिविर में मध्यस्थता के लाभ, मोटरयान अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, सायबर क्राईम, बच्चों के अधिकार एवं आबकारी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के बारे मे जानकारी दी। इसी प्रकार ग्राम आंकली में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में व्यवहार न्यायाधीश श्री मनीष पाण्डेय ने विधिक सहायता एवं मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराया। डोर टू डोर केंपेन कर किया जा रहा है जागरूक:- ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ में अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम अन्तर्गत गांव-गांव घर-घर तक पहुंच सुनिश्चित कर, लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेन्टियर्स की आउटरीच टीमों के माध्यम से डोर-टू-डोर केंपेन चलाया जा रहा है, इस केंपेन के माध्यम से विधिक सेवा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर, आमजनों को कानूनी रूप से जागरूक किया जा रहा है, यथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों के संबंध में, वाहन चलाते समय कौन से कानूनी नियमों का पालन करना आवश्यक है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के पूर्व व पश्चात कौन-कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त है।

निःशुल्क विधिक सहायता कैसे और कौन-कौन प्राप्त कर सकता है, सरल सुलभ एवं मितव्ययी न्याय की प्राप्ति के लिये मध्यस्थता और लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण करवाने की प्रक्रिया से अवगत कराना, म.प्र. पीड़ित प्रतिकर योजना आदि योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार डोर टू डोर केंपेन के माध्यम से किया जा रहा है। शुक्रवार को पैरालीगल वालेन्टियर श्रीमती श्वेता ओझा ने गांव दलपतपुरा, अरनिया (अघोरिया), नायनखेड़ी, भड़कसनावदा में, श्री अर्जुन सिंह परिहार ने हनुमंत्या पंवार, ढाबा, आक्या, निलकंठपुरा एवं निपानिया आबाद में, श्री दिनेश राठौर ने गांव खेड़ी गरासिया, पिपलिया हाड़ी, किरपुरिया (मालाहेड़ा), अरन्या, ढढ़ेरी, पिपलिया घोटा में, श्री हरिसिंह ने ढाणी, तुम्बा, किरपुराखुर्द, किरपुराकलां, आसंनदरियानाथ, सुखानंद, काश्‍या एवं केनपुरिया में डोर टू डोर केंपन किया।

Created On :   23 Oct 2021 4:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story