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इमरान उर्फ कल्लू खान को प्रतिमाह निवास थाने में उपस्थिति देने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश!
By - Bhaskar Hindi |19 Aug 2021 11:19 AM IST
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश! इमरान उर्फ कल्लू खान को प्रतिमाह निवास थाने में उपस्थिति देने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश!
डिजिटल डेस्क | मण्डला जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने पुलिस अधीक्षक मंडला के प्रतिवेदन के आधार पर इमरान उर्फ कल्लू खान पिता इस्तयाक खान उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, थाना निवास को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत् प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को थाना निवास में दोपहर 3 बजे अपनी उपस्थिति देने का आदेश जारी कर दिया है।
इमरान उर्फ कल्लू खान आदेश के एक वर्ष तक थाना निवास में निर्धारित समय एवं दिन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और प्रचलित प्रकरण में 40 हजार रूपए का बंधपत्र भी उक्त अवधि के लिए निष्पादित करेगा।
Created On :   19 Aug 2021 2:43 PM IST
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