स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें : शर्तो के अधीन खुलेंगे कोचिंग संस्थाए!

Schools and colleges will remain closed for students: Coaching institutions will open under the conditions!
स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें : शर्तो के अधीन खुलेंगे कोचिंग संस्थाए!
स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें : शर्तो के अधीन खुलेंगे कोचिंग संस्थाए!

डिजिटल डेस्क | कलेंक्टर श्री सौरभ कुमार ने रायपुर जिला में आमजनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश तक आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया हैं। इस आदेश के तहत स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें किन्तु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल/कॉलेजों में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर-पुस्तिकाएँ जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित प्राचार्य सुचारु व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगें।

छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु कोचिंग क्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ उनके प्रचलित समय से रात 8 बजे तक खोले जा सकेगें।

सभी कोचिंग क्लासेंस में मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन कराना कोचिंग संचालक हेतु अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने या भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर अथवा राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघन पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु संबंधित संस्थान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। 

Created On :   30 Jun 2021 4:07 PM IST

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