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विवाह समारोह में नियमों की उड़ी धज्जियां, भीड़ जुटाने पर वसूला 50 हजार रुपए जुर्माना
डिजिटल डेस्क,नागपुर। कोरोना वायरस के नये वैरिएंट के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार मनपा प्रशासन ने सोमवार से प्रतिबंधात्मक नियमों में बदलाव किया है। नये नियम के अनुसार शादी समारोह में हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 लोग विवाह समारोह में जमा हो सकते हैं, लेकिन सोमवार को शहर में आयोजित विवाह समारोह में इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन पाया गया। शादी में 50 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने के मामले में चार विवाह समारोह के आयोजकों पर मनपा की एनडीएस टीम ने कार्रवाई कर 50 हजार रुपए का दंड वसूल किया है। इसमें दो कार्रवाई धंतोली जोन और एक-एक हनुमान नगर, नेहरू नगर जोन में की गई।
पहली : सुयोग नगर
धंतोली जोन अंतर्गत सुयोग नगर स्थित रंजना सेलिब्रेशन हॉल पर की गई। इस शादी में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल थे। अनेकों के चेहरे पर मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा था। सहायक आयुक्त किरण बगड़े के आदेशानुसार एनडीसी की टीम ने विवाह समारोह में आए परिवार और लॉन मालिक पर 10-10 हजार रुपए मिलाकर 20 हजार का दंड वसूल किया।
दूसरी : चिचभुवन
जोन अंतर्गत दूसरी कार्रवाई चिचभुवन में मनोज बोबड़े के घर पर आयोजित विवाह समारोह पर की गई। उनसे 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। यहां भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन पाया गया।
तीसरी : मारकंडे सभागृह
हनुमान नगर जोन अंतर्गत मारकंडे सभागृह में की गई। अभिजीत पराते पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
चौथी : चामट सभागृह
नेहरू नगर जोन अंतर्गत चामट सभागृह में एनडीएस ने एकनाथ चामट से 10 हजार रुपए दंड वसूल किया। इसके अलावा एनडीएस ने 70 मंगल कार्यालयों की जांच की। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. के निर्देशानुसार एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोन की टीम ने कार्रवाई की।
Created On :   29 Jun 2021 6:00 AM GMT