मूर्ति एवं ताजिए विसर्जन स्थल तक ले जाने हेतु अधिकतम 10 व्यक्ति की अनुमति जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!

Prohibitory order issued by District Magistrate under Section 144 to take idol and fresh to the immersion site.
मूर्ति एवं ताजिए विसर्जन स्थल तक ले जाने हेतु अधिकतम 10 व्यक्ति की अनुमति जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!
विसर्जन स्थल मूर्ति एवं ताजिए विसर्जन स्थल तक ले जाने हेतु अधिकतम 10 व्यक्ति की अनुमति जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!

डिजिटल डेस्क | आगर-मालवा आगामी त्यौहार में मूर्ति एवं ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा, विसर्जन स्थल तक के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को कायम रखने हेतु उक्त प्रतिबंध जिला आगर-मालवा की राजस्व सीमा क्षेत्र में लगाया है। जारी आदेश में प्रतिमा एवं ताजिये के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30X45 फीट नियत किया है तथा झांकी निर्मताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी है कि वे ऐसे स्थानों पर झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्षन नहीं करे, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रृद्धालुओं एवं दर्षकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सकें। झांकी स्थल पर भीड़ एकत्र न हो तथा सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकें, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।

मूर्ति एवं ताजिये विसर्जन की विकेन्द्रीत व्यवस्था के लिए ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस से समन्वय कर उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। इसमें न्यायालयीन निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नही होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों एवं विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालू एवं दर्षकों को फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सैनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश 03 सितम्बर 2021 से आगामी दो माह की अवधि के लिए जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

Created On :   4 Sept 2021 4:28 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story