बगैर लिखित अनुमति के सम्पत्ति विरूपित करने पर लगेगा जुर्माना (त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22)!
डिजिटल डेस्क | आगर-मालवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा अन्य कोई व्यक्ति को शासकीय एवं अशासकीय सम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने इस संबंध में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार किसी भी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करना दण्डनीय होगा।
ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण के बारे में थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराई जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम जो कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार शासकीय भवन या कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पत्ति का विरूपण करेगा तो उसके विरूद्ध एक हजार रूपये तक का जुर्माना होगा। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अन्तर्गत कोई भी भवन झोंपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष खम्बा (पोस्ट) स्तम्भ या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल रहेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं अनापत्ति प्राप्त करने के बाद ही झण्डे, पोस्टर, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड लगा सकेंगे और दीवार लेखन कर सकेंगे। इसके लिये प्रत्याशी को तीन दिवस के अंदर भवन स्वामी एवं शासकीय भवन प्रमुख द्वारा जारी की गई एनओसी के लिए जमा की गई राशि की रसीद भवन स्वामी द्वारा लिए जाने वाले किराए की रसीद और लिखावट पर किए गए व्यय की रसीद निर्धारित प्रोफार्मा में संलग्न कर रिटर्निंग ऑफीसर को प्रस्तुत करना होगा। उक्त झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि पर कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जा सकेगी जो विभिन्न समुदायों में रोष उत्पन्न करता हो और लोक शांति भंग होती हो। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सीईओ जिला पंचायत को दीतूसिंह रणदा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
Created On :   7 Dec 2021 5:11 PM IST