बर्ड फ्लू के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् आदेश किया आदेश!
डिजिटल डेस्क | आगर-मालवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने कौओं के मरने के उपरान्त कौओं के सेम्पल एवं बाजार स्थित चिकन, पोल्ट्री दुकानों से लिए गए सैम्पलों का प्रयोगशाला में परीक्षण में उक्त सेम्पल H5N8 एवियन इन्फ्लुएन्जा से संक्रमित पाए जाने पर रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जिला आगर मालवा में रोग उदभेद क्षेत्र से 10 किलोमीटर स्थित सभी प्रकार की कुक्कुट बाजार की दुकानों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए बंद रखें जाने के निर्देश दिए है।
जारी आदेशानुसार जिला आगर में सुरक्षात्मक दृष्टि से एवं कुक्कुट बाजार की दुकानों का समुचित निर्जन्तुकरण करने हेतु रोग उदभेद क्षेत्र से 10 किलोमीटर स्थित सभी प्रकार की कुक्कुट बाजार की दुकानों को तत्काल प्रभाव से 07 दिवस के लिए बंद किया जाए। जिले के कुक्कुट बाजार, पोल्ट्री फार्म आदि में डिसइंफेक्शन, सेनिटाईजेशन किया जाए। मुर्गियों, कौवों, प्रवासी पक्षियों आदि में असामान्य मृत्यु एवं बीमारी की सूचना हेतु तत्काल सेम्पल एकत्रीकरण तथा डिस्पोजल, डिसइंफेक्शन, सेनिटाईजेशन आदि की कार्यवाही की जाए। जिले के कुक्कुट पालकों को एवं जनसामान्य को बर्ड फ्लू रोग से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु स्थापित कंट्रोल रुम नम्बर 9589889133 (प्रात: 9:00 बजे से 4:00 बजे तक) 6264467363, 9111609767 (सायं 4:00 बजे से रात 11:00 बजे तक) 7693972659 (रात्री 11:00 बजे से प्रात: 9:00 बजे तक) से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
जनसामान्य से अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार के द्वारा बर्ड फ्लू एक्शन प्लान 2021 के अनुसार बर्ड फ्लू के परिपेक्ष्य में प्रावधानित निर्देशों एवं गाईडलाईन का पालन किया जाए। जिला आगर मालवा में रोग उदभेद क्षेत्र से 10 किलोमीटर की सभी प्रकार की चिकन शॉप एवं अण्डों पर पूर्ण रुप से खरीदने-बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाना है। उपरोक्त व्यवसाय से संबंधित सभी व्यवसाय तत्काल अपनी दुकान ण्चं शॉप को बंद करेंगें और शासन की टीम के अधिकारियों-कर्मचारियों के द्वारा जो भी जानकारी चाही गई है उपलब्ध करवाएंगें एवं उपलब्ध पोल्ट्री एवं कटे हुए मांस का विनिष्टीकरण निर्देशानुसार करेंगे। आगर शहर में किसी भी प्रकार की पोल्ट्री के परिवहन पर पूर्णरुप से प्रतिबंध लगाया जाता है। पोल्ट्री ना तो आगर शहर के बाहर जाएगी और ना ही आगर शहर के अंदर परिवहन किया जाएगा।
विनिष्टीकरण की कार्यवाही संबंधित अनुभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष की जाएगी। सभी जनमानस को निर्देशित किया जाता है आगामी आदेश तक आगर शहर मे सभी प्रकार की पोल्ट्री, अण्डे, न खाये व ना ही खरीदें। आगर शहर के सभी होटल एवं ढाबा व्यवसाईयों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की पोल्ट्री, अण्डे, एवं चिकन आगामी आदेश तक ग्राहकों कों प्रदाय नहीं जावे। आम नागरीकों को यह सूचित किया जाता है कि सभी पोल्ट्री की दुकानों से अपने को दूर रखें एवं अपने आस-पास साफ सफाई रखे एवं बीमार पक्षियों एवं मृत पक्षियों के बारे में नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत को सूचना दें।यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आगर शहर के अंदर भी घरेलु पोल्ट्री का पालन किया गया है तो आम नागरीक नगर पालिका के सहयोग से उसका विनिष्टीकरण भी करवाए।
यदि कोई संस्थान, व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लधन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम 2020 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 30 नवम्बर से आगामी आदेश तक के लिए लागू होगा। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उपरोक्त कार्य देख-रेख हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर दायित्व सौंपे है। उप संचालक पशुपालन डॉ एसव्ही कोसरवाल एवं नोडल अधिकारी डॉ. अंकित जैन को सर्विलेंस नमूनों का एकत्रीकरण कर जांच हेतु भेजना, आरआरटी दल का गठन, आरआरटी दल का गठन करना, सभी पोल्ट्री का विनष्टीकरण नियमानुसार अपने समक्ष करवाने का दायित्व सौंपा है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर-बड़ौद श्री राजेन्द्र रघुवंशी को राजस्व दल का गठन कर दुकानों का सर्वे करवाना, क्षति की गणना करना, दुकानों को बंद करवाना/ सील करवानें में पुलिस की मदद से करवाना। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ लायजनिंग कर पोल्ट्रियों का विनिष्टीकरण करवाना। मुआवजे का वितरण करवाना। नगर पालिका सीएमओ श्री प्रदीप भदोरिया एवं श्री बंसत डुलगज को पोल्ट्री की दुकाने सीलबंद कराना एवं खुले पोल्ट्री मांस एवं पोल्ट्रियों का विनिष्टिकरण पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन अनुसार करवाना, संक्रमण क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था करवाना एवं सेनिटाईजेशन करवाने का दायित%
Created On :   1 Dec 2021 5:36 PM IST