जिले में 7 स्‍थानों पर आयोजित हुये विधिक जागरूकता शिविर सम्‍पन्‍न|

Legal awareness camps were organized at 7 places in the district.
जिले में 7 स्‍थानों पर आयोजित हुये विधिक जागरूकता शिविर सम्‍पन्‍न|
जागरूकता शिविर जिले में 7 स्‍थानों पर आयोजित हुये विधिक जागरूकता शिविर सम्‍पन्‍न|

डिजिटल डेस्क| नीमच ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ अन्तर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुच कार्यक्रम के तहत नीमच जिले में भी प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री संजय कुमार जैन के निर्देशन में प्रतिदिन विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन एवं डोर टू डोर केंपेन चलाकर के आमजनों को विधि के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

अभियान के तहत सोमवार को तहसील विधिक सेवा समिति, मनासा अन्तर्गत ग्राम हाड़ीपिपलिया, मालाहेड़ा एवं हांसपुर तथा नीमच मुख्यालय पर पिपली चौक ग्वालटोली, अम्बेडकर कॉलोनी एवं सादड़ीरोड़ बघाना में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजित किए गए। ग्राम हाड़ीपिपलिया में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में जिला न्यायाधीश एवं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार धाकड, ग्राम मालाहेड़ा में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में व्यवहार न्यायाधीश श्री धर्म कुमार तथा ग्राम हांसपुर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को व्यवहार न्यायाधीश श्री विशाल जेठवा ने सम्बोधित कर ग्रामजनों को महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसी प्रकार नीमच शहरी क्षेत्र पिपली चौक नीमचसिटी, हनुमान मंदीर के पास ग्वालटोली, आंगनवाड़ी केन्द्र-29 अम्बेडकर कॉलोनी, सादड़ी रोड़ बघाना, में विधिक जागरूकता षिविरों का आयोजन हुआ।

उक्त चारो ही शिविरों में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता कौन-कौन, कैसे प्राप्त कर सकता है संबंधी विस्तृत जानकारी श्री योगेश बंसल जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रदान की गई एवं विधिक सेवा योजनाओं के पेम्पलेट्स भी वितरित किये गये।

डोर टू डोर केंपेन कर किया जा रहा है जागरूक:- ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ में अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं पहुच कार्यक्रम अन्तर्गत गांव-गांव घर-घर तक पहुच सुनिश्चित कर, लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेन्टियर्स की गठित आउटरीच टीमों के माध्यम से डोर-टू-डोर केंपेन चलाया जा रहा है, इस केंपेन के माध्यम से विधिक सेवा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करके आमजन को कानूनी रूप से जागरूक किया जा रहा है, यथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों के संबंध में, वाहन चलाते समय कौन से कानूनी नियमों का पालन करना आवश्यक है, गिरफ्तार वयक्ति को गिरफ्तारी के पूर्व व पश्चात कौन कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त है।

निःशुल्क विधिक सहायता कैसे और कौन-कौन प्राप्त कर सकता है, सरल सुलभ एवं मितव्ययी न्याय की प्राप्ति के लिये मध्यस्थता और लोक अदालत के माध्यम से मामालों का निराकरण करवाने की प्रक्रिया से अवगत कराना, म.प्र. पीड़ित प्रतिकर योजना आदि योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार डोर टू डोर केंपेन के माध्यम से किया जा रहा है।

सोमवार को पैरालीगल वालेन्टियर श्री आलोक शर्मा एवं श्री तुषार पुरोहित द्वारा गावं श्रीपुरा, किर्ती, तारोली, घाटी, बड़सालरिया, लालपुरा, ग्वालियरकलां, अमरतिया, माताखेड़ा, दोलतपुरा एवं खातीखेड़ा में, श्री मोहनलाल नागदा द्वारा गांव दोवड़, रायसिंहपुरा, भादवामाता, बोरखड़ीखुर्द, भादवामाता नई आबादी, तीनक्याखेड़ी, में, श्री हरिसिंह द्वारा बालांगज, जमुनिया, मालखेड़ा, तिलसावदा, दांतोली, पड़दा, गंगाबावड़ी, सुण्डी, भेरपुरा, श्री सत्यनारायण रावत द्वारा बावड़ा, रातीतलाई, अखेपुर, भाटखेड़ी, साडवड़ी, धामनिया, रावतपुरा एवं रतीतलाई में, श्री धमेन्द्र पाटीदार एवं श्री सोभाग्यदास बैरागी द्वारा गांव उमर, मुवादा, राणाखेड़ी, हाथीपुरा, बोरदिया, बोराकुण्डी, बावड़ाखुर्द एवं दाबरकलां में डोर टू डोर केंपन किया गया।

Created On :   26 Oct 2021 1:39 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story