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गरीब परिवारों को किया जा रहा है निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण!
डिजिटल डेस्क | बालाघाट शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की जीविका प्रभावित होने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का नियमित खाद्यान्न माह अप्रैल, मई एवं जून का निःशुल्क एक मुश्त अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार, प्राथमिक परिवार को 05 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से इस प्रकार अन्त्योदय परिवार को कुल 105 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवार को कुल 15 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न दिया जावेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह मई एवं जून 2021 का निःशुल्क एकमुश्त गेहूं अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को 05 कि.ग्रा. प्रति सदस्य के मान से कुल 10 कि.ग्रा. प्रति सदस्य को दिया जावेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अप्रैल एवं मई 2021 का खाद्यान्न जिन पात्र परिवारों द्वारा कीमत देकर प्राप्त कर लिया गया है उप हितग्राहियों को माह जुलाई एवं अगस्त 2021 में निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाकर राशि समायोजित की जायेगी।
Created On :   14 May 2021 2:40 PM IST