कोरोना के चलते हाईकोर्ट में होगी सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रकोप के चलते अधिसूचना जारी कर एक सप्ताह तक सिर्फ जरुरी मामलों की सुनवाई करने का निर्णय किया है। हाईकोर्ट का यह निर्णय उच्च न्यायालय नागपुर,औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ पर भी लागू होगा। जिसके तहत सोमवार यानी 16 मार्च से एक सप्ताह तक हाईकोर्ट में सिर्फ जरुरी मामलों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट की ओर से जरुरी होने पर ही लोगों को अदालत में आने के संबंध में निर्देश जारी किया था।
हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में जारी अधिसूचना के मुताबिक वकील अथवा पक्षकार पहले अपने मामले का संबंधित खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख करेगे। यदि खंडपीठ महसूस होगा तो वे उस पर सुनवाई करेगे। इसके अलावा जिन मामलों की सुनवाई नहीं होगी उन पर जारी किया गया अंतरिम आदेश कोर्ट के अगले आदेश तक कायम रहेगा। हाईकोर्ट ने वकील व वकीलों के संगठन से अपील की है कि वे यह आश्वस्त करे कि जरुरी होने पर ही पक्षकार कोर्ट में आए।
इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए की बहुत ही आवश्यक होने पर पक्षकार अदालत परिसर में आए। कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी के निर्देश पर यह अधिसूचना एहतियात के तौर पर जारी की गई है। इसके साथ ही कोर्ट में आनेवाले लोगों से कोरोना के नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुझाए गए उपायों पर अमल करने के लिए कहा गया है। कुछ दिनों पहले बांबे बार एसोसिएशन की ओर से भी कोरोना को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को एक पत्र सौपा गया था।जिसमें कोरोना पर रोक लगाने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया गया था।
Created On :   14 March 2020 7:16 PM IST
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