रमैया वार्ड में मिले 72 कोरोना संक्रमित : पूरे वार्ड को घोषित किया गया कंटेन्मेंट जोन!

72 corona found in Ramaiya ward infected: Containment zone declared for entire ward!
रमैया वार्ड में मिले 72 कोरोना संक्रमित : पूरे वार्ड को घोषित किया गया कंटेन्मेंट जोन!
रमैया वार्ड में मिले 72 कोरोना संक्रमित : पूरे वार्ड को घोषित किया गया कंटेन्मेंट जोन!

डिजिटल डेस्क | वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) के संकमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच हेतु प्रेषित किया गया था, जिसमें नोडल अधिकारी आई.डी.एस.पी जिला बस्तर के प्रतिवेदन अनुसार नगर पालिक निगम जगदलपुर के रमैया वार्ड क्रमांक 17 से अब तक कुल 72 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की आशंका को देखते जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र स्थिति रमैया वार्ड क 17 को कन्टेंटमेंट जोन घोषित किया जाता है। इसमें उत्तर में शुलभ शौचालय के पीछे रास्ते से बलदेव स्टेट तक दक्षिण में हिकमीपारा चौक से अनुपमा टॉकिज चौक तक पूर्व में अनुपमा टॉकिज चौक से दलपत सागर शुलभ शौचालय तक और पश्चिम में हिकमीपारा से बलदेव स्टेट तक क्षेत्र शामिल है।

कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री जीआर मरकाम को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें।

अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ ही क्षेत्र के सेनेटाइजेशन की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी बोधघाट थाना प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। 

Created On :   5 April 2021 2:45 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story