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निजी अस्पतालों में 50 प्रतिशत बेड कोविड रोगियों के लिए होंगे आरक्षित
- कोरोना नियमों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू । कर्नाटक सरकार ने राज्य में निजी अस्पतालों और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश जारी कर कहा कि यहां 30 प्रतिशत बेड रिजर्व में रखे जाएं क्योंकि राज्य में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के बेड को रिजर्व रखने और तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा सात जनवरी तक प्रत्येक श्रेणी के 50 प्रतिशत बेड तैयार हो जाने चाहिए। आदेश में कहा गया है कि, आईसीयू, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू, एचडीयू/ऑक्सीजन युक्त बेड और निजी अस्पतालों के सामान्य बेड की तैयारी पूरी होनी चाहिए।
सात जनवरी तक 50 प्रतिशत बिस्तर और 10 जनवरी तक 75 प्रतिशत तक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तैयार रहने चाहिए। मुख्य सचिव और अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति पी. रविकुमार ने आदेश दिया है कि स्थानीय श्रम अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति का सत्यापन करेंगे। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
(आईएएनएस)
Created On :   6 Jan 2022 9:30 AM IST