15 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को एक वर्ष के लिये जिला बदर किया गया!

15 people of criminal nature were jailed for one year!
15 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को एक वर्ष के लिये जिला बदर किया गया!
जिला बदर 15 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को एक वर्ष के लिये जिला बदर किया गया!

डिजिटल डेस्क | उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले 15 व्यक्तियों को एक वर्ष के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिये हैं। जिला बदर किये गये सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे उज्जैन जिले की सीमाओं से चौबीस घंटे के अन्दर बाहर चले जायें तथा बिना अनुमति के उज्जैन जिले व इससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश न करें। यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वे पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, किन्तु इससे पूर्व सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित में सूचना देनी होगी।

पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने प्रतिवेदन देते हुए कलेक्टर को अवगत कराया कि थाना क्षेत्र बड़नगर के राजा उर्फ राजेश पिता रमेशचन्द्र, थाना क्षेत्र माधव नगर के अनमोल पिता संतोष भास्कर, थाना क्षेत्र नागदा के फिरोज पिता फरीद मंसूरी, थाना क्षेत्र नागदा के जमनालाल उर्फ जमना पिता अंबाराम, थाना क्षेत्र देवासगेट के अनिल कुमार उर्फ सिद्धू पिता सुरेशचन्द्र सुनेरा, थाना क्षेत्र पंवासा के मोईन पिता मजीद खान, थाना क्षेत्र महाकाल के मोहम्मद उमर पिता मोहम्मद इब्राहिम, थाना महाकाल के फैजानउद्दीन उर्फ फैजान उर्फ गोलू पिता मोईनउद्दीन, थाना क्षेत्र महाकाल के मुनव्वर उर्फ मुन्नू पिता उस्मान अली, थाना नागदा के डीके उर्फ दिनेश पिता रामजीलाल मीणा, थाना चिमनगंज मंडी के विष्णु कौशिक पिता ब्रह्मप्रकाश, थाना क्षेत्र खाराकुआ के इकरार उर्फ टुंडा पिता नन्नेखां, थाना क्षेत्र महाकाल के मोहम्मद शाकिर पिता मोहम्मद जफर, थाना क्षेत्र बिरलाग्राम नागदा के काना उर्फ कान्हा पिता देवाजी गुर्जर और थाना क्षेत्र महाकाल के शकीर उर्फ काला पिता अब्दुल अजीज उक्त सभी व्यक्ति निरन्तर आपराधिक गतिविधयों में लिप्त रहते हुए आपराध घटित करने पर अग्रसर हैं।

इनके विरूद्ध मारपीट करने, गाली गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने, जुआ खोलने, अवैध हथियार रखने जैसे संगीन मामले में प्रकरण दर्ज हैं। सभी को जिला बदर करने की अनुशंसा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा तथ्यों के आधार पर सभी अपराधियों को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5कख के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये गये हैं।

Created On :   6 Oct 2021 5:24 PM IST

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