खरगोन उपद्रव में संपत्ति नुकसान की वसूली के लिए गठित दावा प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ा

The term of the Claims Authority constituted for recovery of property damage in Khargone nuisance extended
खरगोन उपद्रव में संपत्ति नुकसान की वसूली के लिए गठित दावा प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ा
मध्य प्रदेश खरगोन उपद्रव में संपत्ति नुकसान की वसूली के लिए गठित दावा प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पिछले दिनों हुई साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए बनाए गए दावा प्राधिकरण के कार्यकाल में तीन माह की बढोतरी की गई है।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन ने 10 अप्रैल, 2022 को खरगोन में हुए उपद्रव में सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिये गठित दावा अधिकरण के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि की है। कार्यकाल बढ़ाये जाने संबंधी सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में 25 जुलाई को प्रकाशित कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम-2021 की धारा-चार के अनुसार 12 अप्रैल, 2022 को गठित दावा अधिकरण का कार्यकाल 26 जुलाई को समाप्त होने के पूर्व 25 जुलाई को कार्यकाल में वृद्धि संबंधी अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। अधिकरण का कार्यकाल अब 26 अक्टूबर तक रहेगा।

(आईएएनएस)

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Created On :   28 July 2022 7:30 AM GMT

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