शराब नीति घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर नहीं होगी तुरंत सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को लगा बड़ा झटका
- एक हफ्ते जमानत बढ़ाने की डाली है याचिका
- कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया मना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल को जमानत की अवधि पूरी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को एक हफ्ते बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने को लेकर भी दिल्ली सीएम पर सवाल उठाए हैं।
याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार
दरअसल, केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून को खत्म होने वाली है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेल्थ चेकअप के लिए अपनी जमानत को एक हफ्ते बढ़ाने की मांग की थी। इसके साथ ही वह सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्दी सुनवाई चाहते थे। लेकिन जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने उनकी इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका पर सुनवाई करने का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानि कि सीजेआई लेंगे। इसके पीछे की वजह कोर्ट ने मुख्य केस में फैसला सुरक्षित होना बताया।
1 जून को खत्म हो जाएगी अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानि कि ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, कोर्ट ने केस के फैसले को अभी तक सुरक्षित रखा है। लेकिन पिछले दिनों 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली यह अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो जाएगी। इसका मतलब 2 जून को केजरीवाल को दोबारा से जेल जाना होगा।
Created On :   28 May 2024 11:41 AM IST