मध्य प्रदेश: ग्वालियर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को जारी किया जमानती वारंट

- 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा मामला
- भिंड में बसपा प्रत्याशी पर की थी टिप्पणी
- बसपा पदाधिकारी ने दर्ज कराया था मामला
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को जमानती वारंट जारी किया है। ये पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ ये जमानती वारंट एमपी एमएलए कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव के एक केस में जारी किया है। आपको बता दें ये पूरा मामला लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। आब मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। एमपी एमएलए कोर्ट ने पटवारी के खिलाफ 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।
आपको बता दें 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी देवाशीष पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया था। पटवारी पर इसको लेकर भिंड जिले के उमरी थाने में बसपा पदाधिकारी अशोक गुप्ता की शिकायत पर केस दर्ज कराया था। देवाशीष ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए अमर्यादित भाषा बोली।
जीतू पटवारी ने एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए बिना बसपा प्रत्याशी का नाम लिए टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं मायावती जी से कभी मिला नहीं हूं, उनको जानता नहीं हूं. उनसे कभी बात भी नहीं की, लेकिन मैं उनके प्रत्याशियों से खूब मिलता हूं। अभी जो प्रत्याशी आया है। वह चाहते हैं कांग्रेस को हराओ, लोकतंत्र के हत्यारों की मदद करो और लोकतंत्र के रक्षकों को हराओ।
Created On :   9 April 2025 10:13 AM IST