उत्पाद शुल्क नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आरोपी को अपने पांचवें पूरक आरोपपत्र और संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति देने को कहा। कार्यवाही के दौरान ईडी के वकील ने गवाह संरक्षण समिति के समक्ष अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान के संबंध में चल रहे मुद्दे का हवाला देते हुए अभियोजन शिकायत और पिछली शिकायतों की प्रति उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा।
संरक्षित गवाह को पूरक शिकायत में 'अल्फा' के रूप में संदर्भित किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी पिछले आरोपपत्रों, प्रासंगिक दस्तावेजों और छद्म नाम वाली पांचवीं अभियोजन शिकायत की प्रतियां सिंह के वकील को 23 दिसंबर तक उपलब्ध कराई जाएं। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होनी है और तब तक सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है।
अदालत ने 12 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और दोनों पक्षों की दलीलों के साथ व्यापक सुनवाई के बाद 21 दिसंबर को फैसला सुनाया था। अदालत ने 19 दिसंबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार के लिए सिंह का प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
सिंह ने दावा किया है कि उनके भागने का खतरा नहीं है और उनके खिलाफ गवाहों को प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी समाज में गहरी जड़ें हैं और "15 महीने तक ईडी या सीबीआई द्वारा जांच में मेरे हस्तक्षेप या प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं था।" सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा था कि चूंकि सिंह के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
वकील ने कहा था कि सिंह न तो आरोपी थे, और न ही उन्हें पहले कभी गिरफ्तार किया गया था, न ही उस अपराध (उत्पाद घोटाले में कथित भ्रष्टाचार) में आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी, और उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा तलब भी नहीं किया गया था। माथुर ने आगे दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी से पहले ईडी द्वारा दायर किसी भी पूरक आरोपपत्र में उनका नाम शामिल नहीं था।
सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा, "अब वे कह रहे हैं कि मुझे रिश्वत मिली, लेकिन ईडी ने सह-अभियुक्त मनीष सिसोदिया से संबंधित मामलों में इस अदालत या ऊपरी अदालतों के समक्ष पैसे के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, जब उन्होंने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का फ्लो-चार्ट पेश किया था।" इससे पहले न्यायाधीश ने सिंह को एक सांसद के रूप में विकास कार्यों से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी।
न्यायाधीश नागपाल ने सिंह को कुछ चेकों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक खर्चों और एक सांसद के रूप में किए जाने वाले अन्य कार्यों के लिए ऐसा करने का अनुरोध किया था। संबंधित जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सिंह का उचित इलाज सुनिश्चित करें, जिसमें उनका निजी डॉक्टर भी शामिल हो। न्यायाधीश ने कहा था, "अदालत को आरोपी को निजी इलाज से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए, संबंधित जेल अधीक्षक को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।"
सिंह, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी याचिका को समय से पहले की बताते हुए खारिज कर दिया।
इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा था। 13 अक्टूबर को सिंह ने न्यायाधीश नागपाल से कहा था कि ईडी एक 'मनोरंजन विभाग' बन गया है।
न्यायाधीश ने तब उन्हें निर्देश दिया था कि वह असंबद्ध मामलों पर चर्चा न करें या अदालत के अंदर भाषण न दें, अन्यथा वह अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी के लिए कहेंगे। वित्तीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
(आईएएनएस)
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Created On :   21 Dec 2023 9:08 PM IST