हेट स्पीच केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी को 10 जनवरी को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी को 10 जनवरी को किया तलब
  • गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप
  • हाईकोर्ट ने अगले महीने की 10 तारीख को पेश होने को कहा
  • महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हेट स्पीच का केस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 10 जनवरी को तलब किया है। हाईकोर्ट ने गांधी को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

आपको बता दें गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने इसी मामले में उन्हें अगले महीने की 10 तारीख को पेश होने को कहा है।

हेट स्पीच क्या होती है?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के अनुसार किसी धर्म, जाति, निवास स्थान या भाषा के आधार पर नफरत फैलाना हेट स्पीच के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त किसी समूह के खिलाफ डर फैलाना या फिर हिंसा को भड़काना भी हेट स्पीच है। किसी के खिलाफ दुश्मनी, द्वेष या घृणा की भावना को पैदा करना भी हेट स्पीच है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के मुताबिक, अगर कोई समुदायों या किसी के प्रति नफरत फैलाता है तो उसे 3 साल की जेल भेजा जा सकता है, या 5 हजार रुपए का जुर्माना तक हो सकता है। या फिर दोनों लागू हो सकते हैं। अगर कोई पूजा स्थल या धार्मिक कार्यक्रमों में जुटी भीड़ के दौरान करता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है।

नए कानून के अंतर्गत धारा 353 में भी समुदायों के बीच घृणा फैलाने पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई झूठा बयान, रिपोर्ट या अफवाह जारी करता है जिससे किसी एक समुदाय को दूसरे से खिलाफ क्राइम करने के लिए उकसाती है तो ऐसे केस में सजा का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में दोषी को 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Created On :   13 Dec 2024 7:54 PM IST

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