नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश
- आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका
- सुप्रीम कोर्ट का पार्टी के खिलाफ एक्शन
- पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आप की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानि कि ईडी एक के बाद एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। वहीं अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने को कहा है।
हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। इसके बाद हाई कोर्ट ने पार्टी को उनका दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था। लेकिन आप ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जहां से भी पार्टी को निराशा हाथ लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आप को दफ्तर खाली करने का आदेश जारी किया है।
पिछली सुनवाई में जताई थी नाराजगी
गौरतलब है कि इससे पहले 14 फरवरी को हुई मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी को दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है।
फैसले पर आया था आप पार्टी का बयान
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पार्टी कोर्ट में वैध दस्तावेज पेश करेगी। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित किया है। यह भूमि दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को आवंटित की है। बता दें कि आप के खिलाफ शिकायत है कि उनका दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है। पहले यहां दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था। लेकिन बाद में आप ने इसे अपना दफ्तर बना लिया।
Created On :   4 March 2024 10:38 AM GMT