कानून: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा। कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष की पूजा रोकने की याचिका खारिज कर दी है।

प्रयागराज, 26 फरवरी (आईएएनएस) । इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा। कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष की पूजा रोकने की याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ चलता रहेगा।

हिंदू पक्ष के वकील प्रभाष पांडेय ने बताया कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। वहां पर पूजा-पाठ जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है।

उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला देते हुए व्यास के तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति देने के जिला कोर्ट के फैसले काे बरकरार रखा है।

हिंदू पक्ष के एक अन्य वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया । इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी, वह चलती रहेगी। जैन नेे कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो हम भी वहां अपनी बात रखेंगे।

ज्ञात हो कि इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था।

-- आईएएनएस

विकेटी/सीबीटी

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   26 Feb 2024 1:13 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story